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CGHS हियरिंग एड रीइंबर्समेंट 2026: पात्रता, दरें और पूरी प्रक्रिया
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Hearing Aids7 min read

CGHS हियरिंग एड रीइंबर्समेंट 2026: पात्रता, दरें और पूरी प्रक्रिया

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Vilas Rathod - BASLP

9 August 2026

CGHS हियरिंग एड रीइंबर्समेंट 2026: पात्रता, दरें और पूरी प्रक्रिया

सुनने की क्षमता में कमी एक ऐसी समस्या है जो व्यक्ति के रोज़मर्रा के जीवन, काम और रिश्तों को गहराई से प्रभावित करती है। सौभाग्य से, केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना यानी CGHS (Central Government Health Scheme) के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों, पेंशनरों और उनके आश्रितों को हियरिंग एड यानी श्रवण यंत्र खरीदने पर आर्थिक सहायता दी जाती है। यह लेख आपको 2026 में लागू CGHS हियरिंग एड रीइंबर्समेंट योजना की संपूर्ण जानकारी देगा - पात्रता, दरें, दस्तावेज़, आवेदन प्रक्रिया और अक्सर पूछे जाने वाले सवाल।

CGHS हियरिंग एड योजना क्या है

CGHS एक स्वास्थ्य कल्याण योजना है जो केंद्र सरकार के सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों तथा उनके परिवार को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराती है। इसी योजना के अंतर्गत उन लाभार्थियों को हियरिंग एड की लागत पर रीइंबर्समेंट यानी प्रतिपूर्ति दी जाती है, जिन्हें किसी सरकारी विशेषज्ञ (ईएनटी सर्जन या ऑडियोलॉजिस्ट) द्वारा श्रवण यंत्र की सिफारिश की गई हो। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह लाभ रक्षा बलों, रेलवे और दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों पर लागू नहीं होता, क्योंकि उनके लिए अलग स्वास्थ्य योजनाएं संचालित हैं।

CGHS की मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार, केवल आधुनिक डिजिटल हियरिंग एड ही रीइंबर्समेंट के दायरे में आते हैं। पुराने एनालॉग यंत्रों को अब प्राथमिकता नहीं दी जाती, क्योंकि डिजिटल तकनीक बेहतर स्पष्टता और उपयोगकर्ता अनुभव प्रदान करती है।

पात्रता की शर्तें

CGHS हियरिंग एड रीइंबर्समेंट पाने के लिए निम्नलिखित पात्रता आवश्यक है:

आवेदक एक वैध CGHS लाभार्थी होना चाहिए, यानी वह सेवारत केंद्रीय कर्मचारी, पेंशनर या स्वायत्त निकाय (Autonomous Body) का पंजीकृत सदस्य हो। किसी सरकारी विशेषज्ञ चिकित्सक की सिफारिश ज़रूरी है, जिसमें स्पष्ट रूप से श्रवण दोष और अनुशंसित हियरिंग एड का प्रकार दर्ज हो। इसके साथ ही लाभार्थी को यह शपथ-पत्र देना होता है कि पिछले पांच वर्षों में उसे उसी आश्रित के लिए हियरिंग एड की लागत का रीइंबर्समेंट नहीं मिला है। खरीदे जाने वाले हियरिंग एड पर कम से कम तीन वर्ष की वारंटी होनी चाहिए।

पेंशनरों को अपने CGHS वेलनेस सेंटर के चीफ मेडिकल ऑफिसर (CMO) से पूर्व अनुमति लेनी होती है, जबकि सेवारत कर्मचारियों को अपने विभाग प्रमुख (Head of Department) से अनुमति लेनी पड़ती है।

हियरिंग एड के प्रकार और स्वीकृत दरें

CGHS ने विभिन्न प्रकार के हियरिंग एड के लिए अलग-अलग सीलिंग रेट यानी अधिकतम प्रतिपूर्ति सीमा तय की है। यह दरें एक कान के हियरिंग एड के लिए हैं:

बॉडी वॉर्न या पॉकेट टाइप हियरिंग एड के लिए अधिकतम सीमा लगभग 2,500 रुपये है। एनालॉग BTE (Behind The Ear) हियरिंग एड के लिए यह सीमा लगभग 7,000 रुपये है। डिजिटल BTE हियरिंग एड, जो सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाता है, उसके लिए सीमा लगभग 20,000 रुपये तय है। ITC या ICC (In The Canal) प्रकार के हियरिंग एड के लिए यह सीमा लगभग 25,000 रुपये है।

रीइंबर्समेंट की गणना का नियम सरल है - CGHS वास्तविक खरीद मूल्य और तय की गई सीलिंग दर, इन दोनों में से जो भी कम हो, वही राशि लाभार्थी को वापस करता है। उदाहरण के लिए यदि आपने 7,500 रुपये का डिजिटल BTE हियरिंग एड खरीदा है और सीलिंग दर 20,000 रुपये है, तो आपको पूरे 7,500 रुपये मिलेंगे। वहीं यदि आपने 25,000 रुपये का हियरिंग एड खरीदा है, तो आपको अधिकतम स्वीकृत सीमा यानी 20,000 रुपये ही मिलेंगे, बाकी राशि आपको स्वयं वहन करनी होगी।

इन दरों में सभी टैक्स, जिसमें वैट या जीएसटी शामिल है, पहले से जुड़े माने जाते हैं।

आवेदन और स्वीकृति की प्रक्रिया

CGHS हियरिंग एड रीइंबर्समेंट प्राप्त करने की प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से समझा जा सकता है।

सबसे पहले, लाभार्थी को अपने नज़दीकी CGHS वेलनेस सेंटर या किसी मान्यता प्राप्त सरकारी अस्पताल के ईएनटी विशेषज्ञ से सुनने की जांच करानी होती है। जांच के बाद यदि हियरिंग लॉस की पुष्टि होती है, तो विशेषज्ञ हियरिंग एड के प्रकार की सिफारिश करते हुए एक चिकित्सीय प्रमाण-पत्र जारी करता है।

इसके बाद पेंशनर को CMO इंचार्ज से और सेवारत कर्मचारी को अपने विभाग से पूर्व अनुमति (Prior Permission) लेनी होती है। यह अनुमति मिलने के बाद ही लाभार्थी को हियरिंग एड खरीदने की अनुमति दी जाती है। अनुमति मिलने के बाद लाभार्थी किसी भी अधिकृत विक्रेता से अनुशंसित प्रकार का हियरिंग एड खरीद सकता है।

खरीद के बाद, रीइंबर्समेंट का दावा तय प्रारूप में भरकर, आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ जमा करना होता है। पेंशनरों को यह दावा अपने CGHS वेलनेस सेंटर के माध्यम से CGHS ज़ोनल कार्यालय में जमा करना होता है, जबकि सेवारत कर्मचारी यह दावा अपने संबंधित मंत्रालय या विभाग में जमा करते हैं।

एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि हियरिंग एड खरीदने के बाद लाभार्थी को एक महीने बाद और फिर हर तीन महीने में, एक साल तक, CGHS विशेषज्ञ के पास फॉलो-अप के लिए जाना अनिवार्य होता है।

आवश्यक दस्तावेज़

रीइंबर्समेंट दावा जमा करते समय निम्नलिखित दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है: CGHS कार्ड की फोटोकॉपी, सरकारी विशेषज्ञ की मूल सिफारिश और अनुमति पत्र, हियरिंग एड की मूल खरीद रसीद (बिल), निर्धारित मेडिकल क्लेम फॉर्म पूरी तरह भरा हुआ, और पिछले पांच वर्षों में रीइंबर्समेंट न लिए जाने का शपथ-पत्र।

दावा जमा करने की समय सीमा

CGHS नियमों के अनुसार, हियरिंग एड खरीदने की तारीख से 90 दिनों के भीतर रीइंबर्समेंट का दावा जमा करना अनिवार्य है। यदि किसी वैध कारण से देरी होती है, तो लाभार्थी को लिखित रूप में उचित स्पष्टीकरण देना होता है, जिसके आधार पर संबंधित अधिकारी देरी को माफ करने का निर्णय ले सकते हैं। समय पर दावा जमा करना इसलिए ज़रूरी है ताकि प्रक्रिया में अनावश्यक देरी या अस्वीकृति से बचा जा सके।

सही हियरिंग एड चुनने में मदद - VR Speech and Hearing Clinic

सही हियरिंग एड का चुनाव केवल कागज़ी प्रक्रिया पूरी करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी ज़रूरी है कि आपको जो यंत्र मिले वह आपकी वास्तविक ज़रूरत के अनुसार हो। इस मामले में VR Speech and Hearing Clinic जैसे अनुभवी ऑडियोलॉजी सेंटर मददगार साबित हो सकते हैं। यहां प्रशिक्षित ऑडियोलॉजिस्ट द्वारा विस्तृत श्रवण मूल्यांकन (audiometry test) किया जाता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि आपके लिए कौन सा हियरिंग एड - BTE, ITC या ICC - सबसे उपयुक्त रहेगा। साथ ही, CGHS सिफारिश-पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज़ीकरण और रिपोर्ट तैयार करने में भी ऐसे केंद्र सहयोग कर सकते हैं। हियरिंग एड फिटिंग, ट्रायल और नियमित फॉलो-अप जांच जैसी सेवाएं यह सुनिश्चित करती हैं कि आपका निवेश और CGHS रीइंबर्समेंट, दोनों का पूरा लाभ आपको मिले।

ध्यान रखने योग्य बातें

रीइंबर्समेंट प्रक्रिया शुरू करने से पहले हमेशा पूर्व अनुमति (Prior Permission) अवश्य लें, क्योंकि बिना अनुमति के खरीदे गए हियरिंग एड पर दावा अस्वीकृत हो सकता है। हियरिंग एड की मरम्मत और रखरखाव की ज़िम्मेदारी लाभार्थी की स्वयं की होती है, CGHS इसे कवर नहीं करता। एक ही आश्रित के लिए पांच वर्ष में केवल एक बार रीइंबर्समेंट मिलता है, इसलिए खरीद के समय गुणवत्ता और वारंटी पर विशेष ध्यान दें।

निष्कर्ष

CGHS हियरिंग एड रीइंबर्समेंट योजना 2026 सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए एक महत्वपूर्ण सुविधा है, जो श्रवण बाधित लाभार्थियों को बेहतर जीवन जीने में सहायता करती है। सही प्रक्रिया अपनाकर - यानी ईएनटी सिफारिश, पूर्व अनुमति, उचित दस्तावेज़ीकरण और समय पर दावा जमा करके - आप CGHS की निर्धारित सीलिंग दरों तक पूरा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सही हियरिंग एड के चुनाव और फिटिंग के लिए VR Speech and Hearing Clinic जैसे विशेषज्ञ केंद्र से परामर्श लेना एक समझदारी भरा कदम हो सकता है।


अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

प्रश्न: क्या CGHS एनालॉग हियरिंग एड पर भी रीइंबर्समेंट देता है? उत्तर: वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार CGHS मुख्य रूप से डिजिटल हियरिंग एड को प्राथमिकता देता है। एनालॉग हियरिंग एड की सीमित दरें उपलब्ध हैं, लेकिन डिजिटल यंत्रों की सिफारिश अधिक की जाती है।

प्रश्न: CGHS हियरिंग एड रीइंबर्समेंट कितने साल में एक बार मिलता है? उत्तर: एक ही आश्रित के लिए पांच वर्ष में केवल एक बार रीइंबर्समेंट की सुविधा दी जाती है।

प्रश्न: क्या बिना पूर्व अनुमति के खरीदे गए हियरिंग एड का दावा स्वीकार होगा? उत्तर: सामान्यतः नहीं। पूर्व अनुमति लिए बिना खरीदे गए हियरिंग एड पर दावा अस्वीकृत होने की संभावना रहती है, इसलिए खरीद से पहले अनुमति लेना अनिवार्य है।

प्रश्न: रीइंबर्समेंट का दावा जमा करने की अधिकतम समय सीमा क्या है? उत्तर: हियरिंग एड खरीदने की तारीख से 90 दिनों के भीतर दावा जमा करना आवश्यक है। देरी होने पर लिखित स्पष्टीकरण देना पड़ता है।

प्रश्न: क्या रक्षा बल और रेलवे कर्मचारी CGHS हियरिंग एड योजना का लाभ ले सकते हैं? उत्तर: नहीं, रक्षा बलों, रेलवे और दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों के लिए अलग स्वास्थ्य योजनाएं लागू होती हैं, इसलिए वे इस विशेष CGHS योजना के दायरे में नहीं आते।

प्रश्न: क्या हियरिंग एड की मरम्मत का खर्च भी CGHS वहन करता है? उत्तर: नहीं, हियरिंग एड की मरम्मत और रखरखाव की ज़िम्मेदारी पूरी तरह लाभार्थी की होती है।

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